बिहार शिक्षा विभाग का कड़ा निर्देश, विद्यालयों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखना अनिवार्य
बिहार शिक्षा विभाग का कड़ा निर्देश, विद्यालयों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखना अनिवार्य
बिहार शिक्षा विभाग का कड़ा निर्देश, विद्यालयों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखना अनिवार्य
दस्तक 7 मिडिया, बिरौल, दरभंगा।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्रशासन निदेशालय) द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण के अनुपालन के संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया गया है।
यह विशेष रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण या कार्यालय अवधि के दौरान केवल गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित हों।
विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अमर्यादित अथवा शैक्षणिक गरिमा के प्रतिकूल गतिविधियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्मार-पत्र (पत्रांक- 04/वि0-16-136/2024 (403001)/1485, दिनांक 20/07/2026) के माध्यम से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह चेतावनी दी गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और मर्यादा का सख्ती से पालन किया जाए। विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कतिपय विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व में दिए गए निर्देशों (पत्रांक-2081, दिनांक 09.10.2024) का समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है। इसे विभागीय निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए शैक्षणिक वातावरण और संस्था की गरिमा के प्रतिकूल बताया गया है।
सभी जिलों के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व के प्रासंगिक पत्रों में वर्णित सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
शिक्षक और कर्मचारी तय समय और ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करें। तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत विभाग को भेजी जाए।