सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं, शिकायतकर्ता ने सीओ पर लगाए गंभीर आरोप
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं, शिकायतकर्ता ने सीओ पर लगाए गंभीर आरोप
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं, शिकायतकर्ता ने सीओ पर लगाए गंभीर आरोप
दस्तक 7 मिडिया, घनश्यामपुर।
गौड़ाबौराम अंचल के मौजा बलथरी स्थित अनाबाद सर्वसाधारण भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिकायतकर्ता मयंक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला पदाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही बरतने और समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
मयंक कुमार सिंह के अनुसार, जुलाई 2023 से ही उन्होंने अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को लिखित शिकायत आवेदन देकर सरकारी जमीन पर पक्के मकान के निर्माण की जानकारी दी थी। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पूरा हो गया।
इसके बाद उन्होंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद जिला पदाधिकारी, दरभंगा सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने 16 अक्टूबर 2024 को संबंधित अधिकारियों को भूमि की मापी कराने तथा बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आदेश जारी होने के लंबे समय बाद भी प्रशासन ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उनका कहना है कि 20 जुलाई को अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण कर लौट गए, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं, इस मामले में अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि संबंधित स्थल पर अस्थायी अतिक्रमण था। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के रूप में लगाए गए पिलर को हटवा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।