दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: आम तोड़ने के विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद
दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: आम तोड़ने के विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद
दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: आम तोड़ने के विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह, रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में दो जूर्मियों(पिता-पुत्र )को आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत ने मनीगाछी थानाकांड सं. 128/21 से बने सत्र वाद सं.275/21 की सूनवाई पुरी कर मनीगाछी थानाक्षेत्र के वाजितपुर गांव के असरफ नद्दाफ और मो. अकबर नद्दाफ को भादवि की धारा 302/149 में क्रमशः आजीवन सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड,धारा 307 में 7 वर्ष और 30 हजार, धारा 324 में 2 वर्ष, और 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 147 में एक वर्ष,148 में एक वर्ष,323 में 6 माह,342 में 6 माह,447 में 3 माह,की सजा सूनाई है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह को अधिवक्ता रानी सिंह ने पूरी मुस्तैदी से सहयोग किया। एपीपी श्री सिंह ने बताया कि आम तोड़ने को लेकर हुए बिबाद को लेकर 2 जून 2021 को बाजितपुर गांव में मो. सलाउद्दीन की हत्या रॉड से मारकर कर दिया था।इसकी प्राथमिकी मृतक के भाई फखरुद्दीन नद्दाफ के लिखित आवेदन पर मनीगाछी थाना में दर्ज की गई थी ।जिसमें 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।बिचारण के दौरान 17 दिसंबर 21 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया।अभियोजन पक्ष से न्यायालय में डाक्टर सहित कूल 6 गवाहों की गवाही कराई गई।न्यायालय ने दोनो अभियुक्तों को गत 14 जूलाई को हीं उपरोक्त सभी धाराओं में दोषी करार दिया था।सोमवार को जूर्मियों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद अपना निर्णय सुनाया है।अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।दोनो आभियुक्त 6जून 21 से हीं काराधीन है।