पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा बदलाव: ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई अब स्थाई लोक अदालत में
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा बदलाव: ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई अब स्थाई लोक अदालत में
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा बदलाव: ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई अब स्थाई लोक अदालत में
दरभंगा/विधि संवाददाता
पटना उच्च न्यायालय द्वारा 23 जून 2026 को पारित निर्णय के आलोक में ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहयोग्य मामलों का निपटारा अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय स्थित स्थाई लोक अदालत द्वारा की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्यरत स्थाई लोक अदालत द्वारा यातायात चालानों से संबंधित मामलों पर और निपटारा किया जायेगा।यातायात चालान मामलों को शीध्र निपटाने के लिए यह नई ब्यवस्था की गई है।संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस और वाहन हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा।पटना उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का त्वरित संज्ञान लिया।उक्त आशय के संदर्भ में शनिवार को मध्यस्थता भवन में स्थाई लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी की अध्यक्षता और प्राधिकार का सचिव आरती कुमारी के संचालन में एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में मौजूद ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, एडीटीओ रवि आर्या और एमभीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी के साथ पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में इसके त्वरित कार्यान्वयन और कार्य निष्पादन के विन्दू पर गहन विमर्श किया गया।
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