बिहार में नई बाइक और ऑटो खरीदना होगा महंगा, कैबिनेट ने बढ़ाया रोड टैक्स,

दोपहिया वाहनों के लाइफटाइम रोड टैक्स में 1% की बढ़ोतरी, ऑटो पर ₹1,000 अतिरिक्त शुल्क; वाहन डीलरों का ट्रेड टैक्स चार गुना किया गया

दस्तक 7मीडिया /पटना 

बिहार सरकार ने राज्य में नए दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद को महंगा करने वाला बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994’ में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के तहत अब नई मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लगने वाले एकमुश्त (लाइफटाइम) रोड टैक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि तिपहिया वाहनों (ऑटो) पर निर्धारित टैक्स के अतिरिक्त ₹1,000 का शुल्क देना होगा।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार वाहन डीलरों और निर्माताओं पर लागू ट्रेड टैक्स में भी बड़ा इजाफा किया गया है। सरकार ने मौजूदा व्यापार कर को चार गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इसका असर वाहनों की ऑन-रोड कीमतों पर पड़ेगा और नई बाइक, स्कूटर तथा ऑटो खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी।

सरकार का कहना है कि मोटर वाहन कर की दरों में लंबे समय से कोई संशोधन नहीं किया गया था। राज्य के राजस्व को मजबूत करने और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन पंजीकरण के समय संशोधित रोड टैक्स और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं, डीलरों पर बढ़े ट्रेड टैक्स का असर भी वाहन कीमतों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।सरकार का दावा हे कि राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए लिया गया फैसला हे।