नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को राहत नहीं, सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को राहत नहीं, सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को राहत नहीं, सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण के आरोप में संस्थित केवटी थानाकांड सं.152/26 में अपहरण के आरोपी दिपक सहनी का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ साढे पन्द्रह वर्षीय एक बच्ची का अपहरण का आरोप है।वहीं एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने क्रमशः प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज केवटी थानाकांड सं.174/26 के आरोपी रामबाबू सहनी, और रामभरोस सहनी तथा केवटी थानाकांड सं. 175/26 का आरोपी किशोरी सहनी और रोहित सहनी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त अभियुक्तों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी, या संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।