दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण व आर्म्स एक्ट के चार मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण व आर्म्स एक्ट के चार मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण व आर्म्स एक्ट के चार मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने छुरा दिखाकर दूष्कर्म करने के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड संख्या. 102/26 के आरोपी असरफ कुरैशी उर्फ मो. असरफ का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी 20 मई 26 से काराधीन है।वहीं एडीजे श्री कुमार ने जबरन लड़कियों से देह ब्यापार कराने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं. 370/26 के अभियुक्त राधेश्याम लालदेव और बमबम कुमार का जमानत खारिज कर दिया।इसके अलावे एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने क्रमशः सदर थानाकांड सं.3/26 में अपहरण का आरोपी रौशन कुमार उर्फ रौशन मंडल,का नियमित जमानत खारिज कर दिया।एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के तहत दर्ज कोतवाली थानाकांड सं.70/26 के अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रवि गुप्ता का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी अभियुक्तों को हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।