दरभंगा के पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला :नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
दरभंगा के पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला :नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
दरभंगा के पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला :नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 13 वर्षीय बच्ची से दूष्कर्म के आरोप में एक दूष्कर्मी को ताउम्र कैद(जीवन पर्यन्तआजीवन सश्रम कारावास) और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है।अदालत ने यह सजा सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र के पैगम्बरपुर गांव के गौतम शर्मा के दूष्कर्मी पुत्र विवेक कुमार शर्मा को सुनाई है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे प्रभारी स्पेशल पीपी अमर प्रकाश ने बताया कि एक नाबालिग लड़की को जबरन बंधक बनाकर दूष्कर्म की गई थी,और वह शोर न कर सके इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।नाबालिग वेहोश हो गई।घटना के अगले दिन उसके कराहने की आवाज सुनकर जब लोग पहूंचे और पानी पिलाकर होश में लाया गया।इस जघन्य घटना की प्राथमिकी एक थाने में 21.सितम्वर2022को कांड संख्या 201/22 दर्ज की गई।पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया।न्यायालय में इस केश का बिचारण जीआर नं.147/22 के तहत प्रारंभ किया गया।गुरुवार को अदालत में अभियुक्त का सजा निर्धारण के बिन्दु सूनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इसे सामाजिक अपराध बताते हुए अदालत से दूष्कर्मी को अधिकतम सजा देने की मांग किया।वहीं वचाव पक्ष की ओर से आरोपी के कम उम्र का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने का फरियाद किया।अदालत ने अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश,और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद गुरुवार को दूष्कर्मी को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में ताउम्र कैद (जीवन पर्यन्त सश्रम कैद)और 50 हजार अर्थदंड, धारा 4 पॉक्सो ऐक्ट में 25 वर्षों का सश्रम कारावास, और 50 हजार रुपया ताथा भादवि की धारा 341 में एक माह का कारावास औरा धारा 342 में 6 माह की सजा सुनाया है।वहीं अर्थदंड नही जमा करने पर जूर्मी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।इसके अलावे न्यायालय ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के सहायतार्थ 6 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश पारित किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सभी एपीपी और स्पेशल पीपी पूरी मुस्तैदी से अभियोजन पक्ष को अदालत में पेश कर आरोपियों को सजा मुकर्रर कराने में लगे रहते हैं। जिसका परिणाम है कि पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को जीवन भर के लिए कारावास की सजा सुनाई है।