हत्या की नीयत से हमले के आरोपी विक्रम ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता

व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने एक विधवा महिला से दूर्व्यवहार और प्राणलेवा हमला करने के आरोपी कमतौल निवासी विक्रम कुमार ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कमतौल निवासी स्व. संजय ठाकुर की पत्नी किरण देवी के फर्दब्यान पर विक्रम ठाकुर समेत कुल चार आरोपियों द्वारा हत्या की नियत से सर फार देने,तथा दूर्व्यवहार का आरोप को लेकर कमतौल थाना में प्राथमिकी सं.92 /26 दर्ज है।
इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी ठाकुर की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।