राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा
12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह योग्य मामलों के अधिकाधिक निपटारे का निर्देश दिया।
बैठक में सचिव आरती कुमारी ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। उन्होंने लंबित मुकदमों का चयन कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने तथा ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के माध्यम से लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी ग्राम कचहरियों को सौंपने की बात कही।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के मामलों के अलावा न्यायालयों में लंबित शमनीय मुकदमे, बैंक ऋण विवाद, क्लेम केस, बिजली, माप-तौल समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। ऐसे में आम लोगों को इसकी जानकारी देकर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने का प्रयास किया जाए।
सचिव ने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी चयनित वादों की सूची के साथ उपस्थित हों, ताकि तैयारियों की प्रगति का आकलन किया जा सके।
बैठक में उन्होंने यह भी बताया कि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एडीआर भवन में स्थायी लोक अदालत नियमित रूप से कार्यरत है। बिजली, पानी, ऋण, टेलीफोन आदि सेवाओं से संबंधित मामलों में आमजन मुकदमा दायर करने से पहले भी यहां आवेदन देकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत की बैठक प्रत्येक कार्य दिवस में आयोजित होती है, जहां आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है।
आरती कुमारी ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई लोग उचित मंच तक नहीं पहुंच पाते और न्याय से वंचित रह जाते हैं। इसलिए पंचायत स्तर पर लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना आवश्यक है।
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