दरभंगा कोर्ट ने दहेज हत्या और प्राणघातक हमले के आरोपियों की जमानत खारिज की
दरभंगा कोर्ट ने दहेज हत्या और प्राणघातक हमले के आरोपियों की जमानत खारिज की
दरभंगा कोर्ट ने दहेज हत्या और प्राणघातक हमले के आरोपियों की जमानत खारिज की
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर एक ब्याहता की गला दबाकर हत्या के आरोप में काराधीन मोरो थानाक्षेत्र के अरैला निवासी राजेंद्र पासवान का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि स्थानीय थानाक्षेत्र के टेनूआ निवासी गुरिया देवी ने एक लाख रुपये दहेज की मांग पुरा नहीं होने के कारण पति ,ससूर,सास,जेठ,जेठानी द्वारा निशि कुमारी की गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए मोरो थाना में प्राथमिकी सं.36/26 दर्ज कराया था।जिसमें आरोपी26 मार्च 2026 से जेल में है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित सोनकी थाना प्राथमिकी सं.56/2026 के आरोपी राजकिशोर यादव,गौड़ी देवी और पुजा कुमारी का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने क्रमशः बहदुरपुर थाना प्राथमिकी सं.27/26 के आरोपी कनीश फातिमा उर्फ राहत उर्फ कनीश अब्दुल बारी शेख और सिमरी थाना प्राथमिकी सं.62/2025 का आरोपी चौकीदार भोला पासवान और पिन्टू पासवान उर्फ पिन्टू कुमार का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।
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