21 जून को NEET-UG री-एग्जाम परीक्षा में 16 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, परीक्षा के दौरान भीड़, हथियार, लाउडस्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
21 जून को NEET-UG री-एग्जाम परीक्षा में 16 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू,
परीक्षा के दौरान भीड़, हथियार, लाउडस्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जाम 21 जून (रविवार) को दरभंगा शहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:10 बजे तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियां की हैं।
जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सोनल कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 21 जून को सुबह 7 बजे से परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, सरकारी पासधारकों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।
री-एग्जाम के लिए एमएल एकेडमी, जिला स्कूल, सीएम कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, केएम कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज समेत शहर के 16 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
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