हत्या से लेकर पुलिस पर हमले तक, दरभंगा कोर्ट ने कई आरोपियों की बेल अर्जी ठुकराई
हत्या से लेकर पुलिस पर हमले तक, दरभंगा कोर्ट ने कई आरोपियों की बेल अर्जी ठुकराई
हत्या से लेकर पुलिस पर हमले तक, दरभंगा कोर्ट ने कई आरोपियों की बेल अर्जी ठुकराई
दस्तक 7 मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने हत्या के आरोप में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं. 410/25 में काराधीन अभियुक्त स्थानीय थानाक्षेत्र के पश्चिमवारी टोल निवासी महावीर पासवान का पुत्र राहूल पासवान का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 3 सितंबर 2025 की शाम 7 बजे बहादुरपुर थानाक्षेत्र के डरहार स्थित मोहिनी चौक के पास अभियुक्तों ने सूर्यनारायण यादव को घेर कर इंट पत्थरों से प्रहार कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था।ईलाज के दौरान डीएमसीएच में जख्मी की मौत हो गई थी।इसी मामले में अभियुक्त 23 अप्रैल 2026 से काराधीन है।वहीं एडीजे आदिदेव की कोर्टने हत्या के आरोप में 4 फरवरी 26 से न्यायिक हिरासत में कैद कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के विकास कुमार ठाकुर का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि 1 फरवरी 26 की सुबह कमतौल कोटपट्टी गांव में अलाव ताप रहे हरिशंकर शर्मा की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। जिसकी प्राथमिकी कमतौल थानाकांड सं. 25/26 ,दर्ज की गई। जिसमें आरोपी काराधीन है।इसके अतिरिक्त एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने पुलिस बल पर हमला के आरोप में दर्ज सिंहवाड़ा थानाकांड सं.135/26 के आरोपी आरती देवी,शंकर भगत,और लालबाबू भगत की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। वहीं प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज फेकला थानाकांड सं.42/26 के आरोपी मो. कुरवान,हाफिज अब्दुल रहमान, मो. मेहफुज और इफ्तेखार उर्फ मो. इफ्तेखार की अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे भूपेंद्र सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने गस्ती के दौरान पुलिस बल पर पिस्तौल से फायरिंग और चोरी का प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मनीगाछी थानाकांड सं.07/25 के आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला एवं थाना देवरिया के न्यू कॉलनी बराज निवासी पीकॉप चालक सुरज कुमार जायसवाल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।