पैक्स चुनाव रंजिश में हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत खारिज, गबन व हमले के मामलों में भी नहीं मिली राहत

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने पैक्स चूनाव की खून्नस को लेकर प्राणलेवा हमला कर हत्या के आरोप में संस्थित हायाघाट थानाकांड सं.64/26 में काराधीन अभियुक्त पौराम निवासी कमल नारायण झा का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बतायाकि श्री सिंह की कोर्ट ने गवन के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.500/24 में आरोपी शाखा प्रबंधक रौशन ठाकुर और इसी मामले के आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के खैरा गांव के नीरज कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे आनंद कुमार सिंह की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित सिमरी थानाकांड सं. 66/26के आरोपी जीत सहनी,धनपत सहनी,और योगी सहनी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी,या अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।