29 साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में फैसला, दरभंगा कोर्ट ने 8 आरोपियों को किया रिहा

दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी सत्यम की अदालत ने दहेज के लिए उत्पीड़न के तीन मामलें में आठ आरोपियों को रिहा किया।श्री सत्यम की अदालत ने 29 वर्षों से चल रहे दहेज के लिए उत्पीड़न का एक मामला लहेरियासराय थाना कांड संख्या-249/1997 को गंभीरता से लिया। सूचिका रुबी खातून का आरोप है कि उसकी शादी 9 मार्च 1995 को नैयर इस्लाम के साथ हुई। 5 जूलाई 1997 को पति समेत ससुरालियों ने उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से भगा दिया। इसी मामलें में 29 वर्ष पश्चात मो० शाहिद, मो० जावेद और फरहत जहाँ को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 22 वर्षों से दहेज उत्पीड़न के लिए चल रहे दूसरे मामलें में बहेड़ा थाना क्षेत्र के आशापुर बसौली गाँव के नेयाज खां को रिहा करने का निर्णय पारित किया है। इस मामलें में नेयाज खान पूर्व में 116 दिन न्यायिक हिरासत में काराधीन रहे थे। इसके अलाबे श्री सत्यम की कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या 114/04 के आरोपियों मरचिया देवी, हुकूम देव यादव, चंदु यादव और किशोर यादव को दहेज के लिए उत्पीड़न के आरोप से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया।सर्वाधिक पुराने मामले को चिन्हित कर सत्यम की अदालत न्याय निर्णय करने का सिलसिला जारी किये हुए हैं।