रोड रॉबरी, बच्चा चोरी और लूटकांड के आरोपियों को राहत नहीं, जमानत याचिकाएं खारिज
रोड रॉबरी, बच्चा चोरी और लूटकांड के आरोपियों को राहत नहीं, जमानत याचिकाएं खारिज
रोड रॉबरी, बच्चा चोरी और लूटकांड के आरोपियों को राहत नहीं, जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
दरभंगा/विधि संवाददाता, सिविल कोर्ट दरभंगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने रोड रॉबरी के आरोप में काराधीन बाजितपुर थाना के चकचिन्तामनपुर निवासी रामनारायण यादव का पुत्र अशोक यादव का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 31 जूलाई 2025 की रात में अज्ञात अपराधियों ने हथियार सटाकर एक ऑटो ,दो मोबाईल और 30 हजार रुपया लूट किया था।अनुसंधान के दौरान पुलिस ने काराधीन आरोपी के पास से लूट की मोबाइल बरामद किया था।इसी मामले में आरोपी 30 अप्रैल 26 से न्यायिक हिरासत में जेल में है।वहीं श्री सिंह की कोर्ट ने क्रमशः बच्चा चोरी कर बेच देने के आरोप में संस्थित सोनकी थानाकांड सं.95/25 के आरोपी लक्ष्मी चौपाल और मारपीट लूटपाट के आरोप में दर्ज सिंहवाड़ा थानाकांड सं.112/26 के आरोपी नूर मोहम्मद खान का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
एसएसपी कार्यालय के आईटी प्रोग्रामर पर अवैध उगाही, महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार और दबंगई के गंभीर आरोप के बाद भी अब तक ना कोई जांच हुई ना कोई कारवाई ,डीआईजी के जांच आदेश को भी कर दिया गया हवा हवाई ?
अंदामा मठ की 121 वर्ष पुरानी कबीरवाणी पांडुलिपियां बनीं शोध का केंद्र, ज्ञान भारतम मिशन की टीम ने किया सर्वेक्षण