21 साल पुराने रंगदारी-मारपीट मामले में फैसला: 79 वर्षीय विजय साह दोषी करार, उम्र और लंबी सुनवाई का लाभ देकर रिहा
21 साल पुराने रंगदारी-मारपीट मामले में फैसला: 79 वर्षीय विजय साह दोषी करार, उम्र और लंबी सुनवाई का लाभ देकर रिहा
21 साल पुराने रंगदारी-मारपीट मामले में फैसला: 79 वर्षीय विजय साह दोषी करार, उम्र और लंबी सुनवाई का लाभ देकर रिहा
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी सत्यम की कोर्ट ने 21 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले मेंं कमतौल थानाक्षेत्र के अहियारीगोट गांव के स्व. नारायण साह के पुत्र विजय साह 79 वर्ष,को भादिवि की धारा 323(मारपीट)एवं 384(रंगदारी) में दोषी घोषित किया है।वहीं अदालत ने जूर्मी की आयू और लंबे समय तक मामले के लंबित रहने का लाभ वयोवृद्ध अभियुक्त को देते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया है।इसके अतिरिक्त इसी मामले के एक वृद्ध महिला आरोपी बुधनी देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।घटना के संबंध में उसी गांव के छोटेलाल राय ने न्यायालय में परिवाद पत्र सं. 976/05 संस्थित कराकर न्याय की गुहार लगाया था।अभियोगी ने विजय साह सहित आन्य के विरुद्ध 6 जूलाई 05 को आरोप लगाया था कि सभी आरोपियों ने एकराय कर रंगदारी की मांग तथा घर में घुसकर मारपीट लूटपाट किया था।न्यायालय में अभियोगी ने अपने मुकदमां के समर्थन में 6 गवाहों की गवाही कराई।कोर्ट में इसका बिचारण वाद सं. 2826/26 के तहत चल रहा था।इसी मामले में शनिवार को एसडीजेएम सत्यम की कोर्ट ने बिचारण पुरा कर अभियुक्त साह को दोषी घोषित करते हुए जूर्मी की आयू का लाभ देते हुए मुक्त कर दिया है।