पिस्तौल के बल पर नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में राहत नहीं, 12 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
पिस्तौल के बल पर नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में राहत नहीं, 12 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
पिस्तौल के बल पर नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में राहत नहीं, 12 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने पिस्तौल का भय दिखाकर एक नाबालिग का अपहरण के आरोप में संस्थित बाजितपुर थानाकांड सं.47/26 में काराधीन अभियुक्त राहूल यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त 18 अप्रैल 26 से काराधीन है।वहीं एडीजे आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने क्रमशः प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज मनीगाछी थानाकांड सं.72/26 के आरोपी मिथिलेश चौपाल और नितीश चौपाल, केवटी थानाकांड सं.133/26 के आरोपी मो. इजहार, मो. आशिफ,रौशनी, मो. युसूफ,लाडली, मो. फरहान, मो. जफर,और हेना कौशर तथा विश्वविद्यालय थानाकांड सं.24/26 में जालसाजी का आरोपी विश्वमोहन कुमार यादव की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।