दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग अपहरण समेत चार गंभीर मामलों में 12 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत नामंजूर
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग अपहरण समेत चार गंभीर मामलों में 12 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत नामंजूर
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग अपहरण समेत चार गंभीर मामलों में 12 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत नामंजूर
दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के न्यायाधीशों ने चार जघन्य आपराधिक मामलों में बारह अभियुक्तों की जमानत याचिकायें खारिज कर दिया है। मनीगाछी थाना क्षेत्र के कनोखर गाँव के एक नावालिग लड़की के अपहरण मामलें में संस्थित मनीगाछी थाना के एक मामले में आरोपी गीता देवी, दुलारी देवी, पंकज सहनी, राजदेव सहनी, नीलम देवी, मुकेश सहनी की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे प्रथम निरज कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि अपहरण जैसे गम्भीर मामलें में आरोपी अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं है। पीपी श्री झा ने बताया कि श्री निरज कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज हायाधाट थाना कांड संख्या 14/26 के आरोपी रतनपुरा गाँव के सम्मी पासवान की अग्रिम जमानत याचिका श्री कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं तलवार से काट कर बुरी तरह से जख्मी कर देने के आरोप में हायाधाट थाना में संस्थित प्राथमिकी संख्या 57/26 के आरोपी पैराम गाँव के धमेन्द्र झा और रुपम की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे भुपेन्द्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 196/26 में जानलेवा हमले के आरोपी मो० इस्लाम, मो० रेयाज, मो० आदिल की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दिया। पीपी श्री झा ने बताया कि अभियुक्तों के द्वारा जानलेवा हमला किये जाने से सूचक मो० अशरफ के पिता मो० अख्तर की मृत्यु हो गई।