घर में घुसकर लूट व जानलेवा हमले समेत तीन मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज,

दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख, आरोपियों को अब हाईकोर्ट का करना होगा रुख

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक घर में घुसकर लूट पाट और खंती से सिर पर मारकर प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड सं. 124/25 में काराधीन अभियुक्त मधुबनी जिला के बालमोहन गांव के अमरेंद्र पासवान का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त 13 मार्च 2026 से इस मामले में काराधीन है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज एपीएम थानाकांड सं.57/26 के आरोपी सहोरा गांव के सतेन्द्र ठाकुर उर्फ मुनमून ठाकुर का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में संस्थित महिला थानाकांड सं.155/25 में आरोपी पति भालपट्टी थानाक्षेत्र के मुरिया निवासी तथा सूचिका के पति संतोष कुमार गुप्ता का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।