मुंगेर :न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

दस्तक 7मीडिया /

न्यायालय के आदेशों का लगातार पालन नहीं करने पर मुंगेर जिले के मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश 1 जून 2026 को पारित किया गया।

जानकारी के अनुसार, एक पुराने आपराधिक मामले में न्यायालय ने 9 अप्रैल को मुख्य अभियुक्त मो. सत्तार की मृत्यु संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने पर 8 मई को थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 13 मई को अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था।

इसके बाद 20 मई को न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा था कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। बावजूद इसके आवश्यक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बाद 1 जून को अदालत ने थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि मामला वर्ष 2010 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव में की गई छापेमारी से जुड़ा है। उस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, फ्यूज वायर और जिलेटिन स्टिक शामिल थे। मामले के मुख्य अभियुक्त मो. सत्तार की बाद में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी आधिकारिक मृत्यु रिपोर्ट न्यायालय में समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी।अदालत की इस कार्रवाई को न्यायिक आदेशों के अनुपालन को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।