दरभंगा सिविल कोर्ट में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, साइबर अपराध और करोड़ों गबन मामले में राहत नहीं

दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने अबैध रुप से सीम एक्टिभेट कर साईबर क्राईम में सहयोग करने के आरोप में संस्थित साईबर थानाकांड सं.31/26 में काराधीन अभियुक्त केवटी रनवे निवासी विवेक कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि विवेक मोबाईल के प्रोपराइटर विवेक कुमार ने संदिग्ध रुप से कुल 34 सीम को सक्रिय किया था।उपरोक्त सीम का उपयोग अन्य देशों में साईबर अपराध के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। वहीं एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने स्वर्ण इण्डिया प्रा. लि. कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं का साढे चार करोड़ रुफया जमा कराकर अचानक कंपनी बंद कर फरार हो जाने के आरोप में संस्थित नगर थानाकांड सं. 244/20 में काराधीन अभियुक्त मुजफ्फरपुर जिला के मनियारी थानाक्षेत्र के मोरेन्सिफ गांव के अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार चौधरी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया की आरोपी गवन के आरोप में 4 फरवरी 2025 से हीं काराधीन है। अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत पाने की इच्छा रखने पर पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।