एटीएस थाना कांड संख्या 01/2016 में सभी छह अभियुक्त दोषी करार
एटीएस थाना कांड संख्या 01/2016 में सभी छह अभियुक्त दोषी करार
एटीएस थाना कांड संख्या 01/2016 में सभी छह अभियुक्त दोषी करार
दस्तक 7मीडिया ,पटना /
जाली भारतीय मुद्रा (FICN) से जुड़े बहुचर्चित एटीएस थाना कांड संख्या 01/2016 में आज माननीय विशेष एटीएस न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 489B/34, 489C/34 तथा गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 के तहत दोषसिद्ध पाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी माना। यह मामला जाली भारतीय नोटों के नेटवर्क तथा उससे जुड़े कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से संबंधित बताया जाता है।
विशेष एटीएस कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 03 जून 2026 की तिथि निर्धारित की है। फैसले के बाद सुरक्षा एजेंसियों एवं अभियोजन पक्ष में संतोष का माहौल देखा गया।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय जाली नोट कारोबार और आतंकी फंडिंग के खिलाफ चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।