दहेज प्रताड़ना मामले में पुल निगम के अभियंता की अग्रिम जमानत खारिज, पत्नी ने लगाया 15 लाख रुपये, फ्लैट और कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप, कोर्ट ने नहीं दी राहत
दहेज प्रताड़ना मामले में पुल निगम के अभियंता की अग्रिम जमानत खारिज, पत्नी ने लगाया 15 लाख रुपये, फ्लैट और कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप, कोर्ट ने नहीं दी राहत
दहेज प्रताड़ना मामले में पुल निगम के अभियंता की अग्रिम जमानत खारिज,
पत्नी ने लगाया 15 लाख रुपये, फ्लैट और कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप, कोर्ट ने नहीं दी राहत
दरभंगा /विधि संवाददाता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमण्डल कटिहार में पदस्थापित सहायक अभियंता अशोक कुमार के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित व मारपीट कर ससुराली घर से निकाल देने से आहत नेहा कुमारी द्वारा संस्थित कराये गये महिला थाना कांड संख्या 4/26 में पिड़िता के अभियंता पति अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत में खारिज हो गई। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलबागंज निवासी संजय कुमार की पुत्री नेहा कुमारी ने स्थानीय महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाई है कि महज 4 वर्ष पूर्व 27 जनवरी 2022 को पूर्वी चंपारण जिला के ढाका थाना के चैनपुर निवासी अभियंता अशोक कुमार के साथ हुई थी। जिस शादी में 35 से 40 लाख रुपये का ज्वेलर्स, कपड़ा आदि सामान देकर विदाई की गई थी और 13 लाख 50 हजार रुपया कार के लिए दी गई थी। जिसके बाबजूद आरोपी ने 15 लाख रुपया चार पहिया गाड़ी के लिए और पटना में एक फ्लैट खरीद कर दहेज में देने की मांग जारी रहा और मारपीट कर ज्वेलर्स और सामान छिनकर 17 अप्रैल 2025 को अभियंता पति ने कटिहार से लाकर लहेरियासराय स्टेशन पर छोड़ दिया। फिर भी हार नहीं मानने वाली नेहा कुमारी ने 7 दिसम्बर 25 को अपने पिता, चाचा और मामा के साथ अपने ससुराल चैनपुर गाँव गई। जहाँ पति समेत ससुराली पक्ष के लोगों ने गालीगलौज और मारपीट कर भगा दिया एवं कहा कि 15 लाख रुपया और पटना में एक फ्लैट खरीद कर दो, तब ही घर में रहने देंगे। पीपी श्री झा ने आगे बताया कि अशोक कुमार वर्तमान में गया जी में पुल निगम में एस. डी.ओ. पद पर पदस्थापित है। पीपी श्री झा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेन्द्र कुमार की अदालत ने जाले थाना के ग्राम काजी बहेड़ा के मो० सज्जाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध आरोप है कि व्याहता पत्नी से 8 लाख रुपया दहेज में नहीं लाने के खातिर घर से निकाल दिया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बहेड़ा थाना के इटहरबा गाँव के राम सुकुमार यादव का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध एक महिला ने दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला एसीजेएम कोर्ट बेनीपुर में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। अदालत ने 376/511 भादवि में प्रथम द्रृष्टया मामला पाया था। इसी मामलें में दुष्कर्म के प्रयासी आरोपी अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गया।
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