दहेज हत्या और पुलिस पर हमला मामले में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
दहेज हत्या और पुलिस पर हमला मामले में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
दहेज हत्या और पुलिस पर हमला मामले में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने दहेज हत्या मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला जाले थाना क्षेत्र के नरौछ बिहारी गांव से जुड़ा है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने कृष्णमोहन साह, सूर्यमोहन झा, गीता देवी एवं प्रमोद साह की अग्रिम जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी। आरोपियों के विरुद्ध जाले थाना क्षेत्र के घोघराहा निवासी मृतका ज्योति कुमारी के पिता रामा साहू द्वारा जाले थाना कांड संख्या 83/26 दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई।
इधर, एक अन्य मामले में एडीजे भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने पुलिस बल पर हमला तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 140/19 के चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
अदालत ने इस मामले में मो. इबरारुल हक उर्फ नूरुल हसन, मो. साकिब, रजी अहमद उर्फ मो. रजी तथा मो. अबूजार उर्फ मो. अडान, सभी निवासी मोहल्ला कालीघाट, की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।