रास्ते के विवाद में महिला हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, दहेज उत्पीड़न मामले में भी राहत नहीं
रास्ते के विवाद में महिला हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, दहेज उत्पीड़न मामले में भी राहत नहीं
रास्ते के विवाद में महिला हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, दहेज उत्पीड़न मामले में भी राहत नहीं
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने हत्या के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.44/26 में हत्या के आरोप में काराधीन अभियुक्त खुशीकांत झा का जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि बहेड़ी थानाक्षेत्र के आधारपुर गांव में महज रास्ते के बिबाद में अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर एक महिला की हत्या और उनके पति को गंभीर रुप से जख्मी कर देने की घटना हुई थी।जिसमें हत्या के आरोप में आरोपी काराधीन है। वहीं एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या का प्रयास और छेड़ छाड़ कर के आरोप में संस्थित रैयाम थानाकांड सं.35/25 के आरोपी सलाउद्दीन उर्फ पैदल और रुखसाना उर्फ रुखसाना खातून की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
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