डायगर हमला, दहेज प्रताड़ना व मंगलामुखी लापता मामले में जमानत याचिकाएं खारिज,सिविल कोर्ट दरभंगा में अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
डायगर हमला, दहेज प्रताड़ना व मंगलामुखी लापता मामले में जमानत याचिकाएं खारिज,सिविल कोर्ट दरभंगा में अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
डायगर हमला, दहेज प्रताड़ना व मंगलामुखी लापता मामले में जमानत याचिकाएं खारिज,सिविल कोर्ट दरभंगा में अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की अदालत ने डायगर से हमला कर जख्मी कर देने के आरोप में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं.89/26 में काराधीन ओझौल गाँव के पासवान टोल निवासी रितेश सिंह और रणधीर कुमार सिंह का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे श्री कुमार ने एक ब्याहता पत्नी को प्रताड़ना के आरोप में दर्ज महिला थानाकांड सं.178/25 में आरोपी स्थानीय शाहगंज निवासी राहुल कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे मोरो थानाक्षेत्र के माधोपुर गांव में धन दौलत हड़पकर एक मंगलामुखी को लापता करने के आरोप में दर्ज मोरो थानाकांड सं. 49/25 के 12 आरोपिओं की अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने सुधा देवी,शिवजी मिश्रा,रंजन कुमार मिश्रा,कंचन देवी,सुभाष मिश्रा,मुकुन्द मिश्रा ,पिंकी देवी,धर्मवीर मिश्रा,गीता देवी,लालबाबू मिश्रा खुशबू देवी और सुनीता देवी का आवेदन खारिज कर दिया है।