दरभंगा कोर्ट में रोड रॉबरी, आत्महत्या उत्प्रेरण व अपहरण समेत कई मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने सदर थानाकांड सं.90/26 में रोड रॉबरी के आरोप में काराधीन सोनकी निवासी धर्मवीर सहनी और पतोर थानाक्षेत्र के बड़की दाईंग गांव के विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार यादव का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने ससुरालियों की प्रताड़ना से आजिज एक बिबाहिता की फांसी लगाकर आत्महत्या को लेकर दर्ज लहेरियासराय थानाकांड सं.202/26 के आरोपी सरिता देवी उर्फ सरोज भारती और जानलेवा हमला के आरोप में
दर्ज विशनपुर थानाकांड सं. 03/26 के आरोपी मुस्तुफापुर गांव के मुकेश पासवान का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की अदालत ने शादी की नियत से एक 12 वर्षीय बालिका का अपहरण के आरोप में दर्ज फेकला थानाकांड सं.22/26 के अभियुक्त निशांत लालदेव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।साथ हीं कप प्लेट उद्योग स्थापना के नाम पर बैंक से लोन लेकर उद्योग स्थापित नहीं करने के आरोप में संस्थित नगर थानाकांड सं.304/26 के आरोपी स्वेता नायक की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।