लोक शिकायत मामलों में लापरवाही पर सख्ती, दूसरी तारीख से लगेगा जुर्माना
लोक शिकायत मामलों में लापरवाही पर सख्ती, दूसरी तारीख से लगेगा जुर्माना
लोक शिकायत मामलों में लापरवाही पर सख्ती, दूसरी तारीख से लगेगा जुर्माना
दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। समाहरणालय स्थित जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई में अनुपस्थित रहने या बिना ठोस प्रतिवेदन के प्रतिनिधि भेजने पर संबंधित लोक प्राधिकार पर दूसरी तारीख से 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि यह अधिनियम सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत आम लोगों की शिकायतों और अपीलों का निःशुल्क एवं समयबद्ध समाधान किया जाता है। मामलों के निष्पादन के लिए 60 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि संबंधित लोक प्राधिकार स्वयं सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मियों को बिना समुचित प्रतिवेदन के भेज देते हैं। इससे मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है।जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी लोक प्राधिकारों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रथम तिथि पर ही पूर्ण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को भेजें जो मामले की पूरी जानकारी रखता हो और सक्षम रूप से पक्ष प्रस्तुत कर सके।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दूसरी तारीख से विलंब होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग और वरीय अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी भेजी जाएगी।