मुखिया से लेकर अपहरण आरोपी तक को झटका, दरभंगा कोर्ट ने कई जमानत याचिकाएं कीं खारिज

दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा न्याय मंडल के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने नगर थानाकांड सं.221/25 में जानलेवा हमला करने के आरोपी राज कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि विश्वविद्यालय थानाकांड संख्या 48/26 में एक बालिका का अपहरण का आरोपी सन्नी कुमार का जमानत आवेदन संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दिया है।अभियोग पत्र सं.499/20 का बिचारण वाद सं.1547/26 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के बाबजूद अपनी पत्नी को मासिक राशि भुगतान नही करने वाले पति अमरजीत बैठा का नियमित जमानत एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय ने खारिज कर दिया है। वहीं एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने सदर थानाक्षेत्र के भालपट्टी ग्राम पंचायत के मुखिया विनोद साहू का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि उसने पंचायत सचिव और कनीय अभियंता से सांठ गांठ कर 02 लाख 17 हजार रुपये का गवन कर लिया था।