पिकअप चालक से लूट की कोशिश मामले में आरोपी नीतीश कुमार की जमानत खारिज
पिकअप चालक से लूट की कोशिश मामले में आरोपी नीतीश कुमार की जमानत खारिज
पिकअप चालक से लूट की कोशिश मामले में आरोपी नीतीश कुमार की जमानत खारिज
दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने काराधीन आरोपी नीतीश कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 6 फरवरी 26 को बहादुरपुर थानाक्षेत्र के असगांव के नोनी पुल के पास मोटरसाईकिल सवार लोगों ने साईड देने के लिए पिकॉप वाहन को रुकवाया और चालक के कनपट्टी में पिस्टल सटाकर रुपये की मांग किया।चालक के हल्ला पर मछली मार रहे लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया।इसकी प्राथमिकी थानाकांड सं.21/26 दर्ज की गई।इसी मामले में काराधीन अभियुक्त नितीश कुमार का जमानत एडीजे श्री मिश्रा की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक श्री झा ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध बेगुसराय के गढपुरा थाना में पूर्व से चार अन्य गंभीर केश दर्ज है।