महिला से जबरन संबंध और जानलेवा हमला मामले में आरोपियों को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई

दस्तक 7 मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने एक महिला के साथ जबरन शारीरिक सम्बंध बनाने के आरोप में संस्थित केवटी थाना कांड संखि 61/26 में काराधीन अभियुक्त कन्हैया ठाकुर का जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि नगर थाना प्राथमिकी संख्या 221/2025 में आशुतोष कुमार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 अप्रैल 2026 से काराधीन अभियुक्त हिमेश कुमार उर्फ हिमेश सहनी की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।