दरभंगा कोर्ट का सख्त संदेश : “अब अपराधी बच नहीं पाएंगे” डायगर घोंपकर किशोर की हत्या मामले में उम्रकैद, 7 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला
दरभंगा कोर्ट का सख्त संदेश : “अब अपराधी बच नहीं पाएंगे” डायगर घोंपकर किशोर की हत्या मामले में उम्रकैद, 7 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला
दरभंगा कोर्ट का सख्त संदेश : “अब अपराधी बच नहीं पाएंगे”
डायगर घोंपकर किशोर की हत्या मामले में उम्रकैद, 7 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला
दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने लहेरियासराय थानाक्षेत्र के अलल्लपट्टी निवासी सोनु कुमार साह को एक 17 वर्षीय लड़के को डायगर घोंपकर निर्मम हत्या के जूर्म में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 7 मई 2019 को रात 8.15 बजे स्थानीय अल्लपट्टी निवासी मो. वशीर अहमद उर्फ हिरा के 17 वर्षीय पुत्र मो. दानिश को अभियुक्तों ने डायगर घोंपकर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था।जिसकी मौत इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई।इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हिरा ने लहेरियासराय थानाकांड सं.175/19 दर्ज कराया।जिसमें सोनु कुमार साह,ललन कुमार साह,दिपक साह,जयप्रकाश साह,सौरभ कुमार और श्याम कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया।आरोप पत्र पश्चात न्यायालय में 22 नवंबर 21 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपगठन किया गया।इसका सत्रवाद सं.391/19 के तहत विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई।बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर सोनु कुमार साह को भादवि की धारा 302(मानववध) में दोषी घोषित किया था ।वहीं शेष पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था ।जूर्मी घोषित सोनु घटना तिथि से हीं जेल में बंद है।जिसे शुक्रवार को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर एक माह की सजा भूगतने का निर्णय सुनाई गई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब एक भी अपराधी बच नहीं पायेंगे।
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