दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: नाबालिग अपहरण, फर्जी सर्टिफिकेट, साइबर कांड और दहेज हत्या मामले में कई आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज,अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: नाबालिग अपहरण, फर्जी सर्टिफिकेट, साइबर कांड और दहेज हत्या मामले में कई आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज,अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: नाबालिग अपहरण, फर्जी सर्टिफिकेट, साइबर कांड और दहेज हत्या मामले में कई आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज,अलग-अलग मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की अदालत ने शादी की नियत से एक नाबालिग का अपहरण के आरोप में संस्थित हायाघाट थानाकांड संख्या .71/25 के आरोपी समस्तीपुर जिला के रोसरा थानाक्षेत्र के पचगामा गांव के मुकेश पासवान, भीखन पासवान, पंकज पासवान, संगीता देवी और रेखा देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर मनरेगा जेई का पद प्राप्त करने के आरोप में संस्थित हायाघाट थानाकांड सं.29/26 में मुजफ्फरपुर जिला के रसुलपुर सैयद सलेम निवासी तथा वर्तमान में हायाघाट प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा कनीय अभियंता अमीत कुमार का अग्रिम जमानत एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त श्री पाण्डेय ने साईवर थानाकांड सं.72/25 में आरोपी घनश्यामपुर थानाक्षेत्र के कोर्थू निवासी मनीष कुमार झा,और अभिषेक कुमार झा का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।वहीं दहेज हत्या से संबंधित नगर थानाकांड सं.13/26 में आरोपी नगर थानाक्षेत्र के आंशुप्रिया उर्फ गोल्ड की अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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