जख्म जांच रिपोर्ट नहीं भेजने पर डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ सख्त कोर्ट, अब नहीं  कटेंगे वेतन से 500 रुपये  ,न्यायाधीश ने लोक अभियोजक के आग्रह पर डीएमसीएच अधीक्षक को दी राहत 

दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा /विधि संवाददाता

प्रधान सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने आदेश के बाबजूद जख्मी ओम प्रकाश चौधरी का जख्म जांच प्रतिवेदन ससमय नहीं भेजने को लेकर डीएमसीएच के अधीक्षक का वेतन से 500 रुपया कटौती का आदेश शुक्रवार को एक जमानत याचिका की सूनवाई के दौरान दिया गया , यह आदेश मोरो थाना 38/26 में काराधीन अभियुक्त विकास कुमार उर्फ मोनू बॉस की जमानत याचिका संख्या 356/26 में दी गई है। अभियुक्त 8 अप्रैल 2026 से काराधीन है। याचिका की सूनवाई के लिए जख्म जांच प्रतिवेदन आवश्यक था। परन्तु “लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा” के आग्रह पर डी एम सी एच के अधीक्षक के वेतन से पांच सौ रुपये कटौती का आदेश बाद में स्थगित कर दिया गया , लेकिन कोर्ट ने हिदायत दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए ।

जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए डीएमसीएच अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एस एस पी/डी एम के माध्यम से भेजने का आदेश दिया है। वहीं श्री शर्मा की अदालत ने लहेरियासराय थाना कांड संख्या 167/26 में 25 मार्च से काराधीन अभियुक्त अब्दुल कयूम की जमानत याचिका संख्या 326/26 में जख्म जांच प्रतिवेदन नहीं भेजने को लेकर डीएमसीएच के अधीक्षक को चेतावनी पत्र जारी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने की हिदायत दी है।