अवैध बाइक मॉडिफिकेशन पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई,प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग कानूनन अपराध
अवैध बाइक मॉडिफिकेशन पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई,प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग कानूनन अपराध
अवैध बाइक मॉडिफिकेशन पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई,प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग कानूनन अपराध
दस्तक 7 मीडिया /पटना
अगर आप मानको के अनुरूप अपने वाहनों को नहीं रखते हे ,तो आप दंड के भागीदार हो सकते हे, पुलिस मुख्यालय इस मामले में सख्ती बरतने पर जोर दे रही हे । चाहे वह दो चक्का वाहन हो या फिर चार चक्का वाहन।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 एवं धारा 190(2) के तहत वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन करना दंडनीय अपराध माना गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले ऐसे मामलों पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वाहन उपयोग करने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार, कई बाइक चालकों द्वारा वाहनों में अनधिकृत परिवर्तन कर मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न, आकर्षक फैंसी नंबर प्लेट एवं अन्य अवैध उपकरण लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज आम नागरिकों, मरीजों, बुजुर्गों एवं विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
यातायात विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वाहन निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित संरचना में बिना अनुमति बदलाव करना कानून का उल्लंघन है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार किसी भी वाहन में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसके मूल स्वरूप या तकनीकी मानकों में बदलाव हो। वहीं धारा 190(2) के तहत निर्धारित मानकों के विरुद्ध वाहन चलाने पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि जांच अभियान के दौरान अवैध मॉडिफिकेशन पाए जाने पर वाहन जब्त करने, जुर्माना लगाने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की जांच की जा रही है, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध एलईडी लाइट, प्रेशर हॉर्न एवं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट का उपयोग किया जा रहा है।
अधिकारियों ने आम लोगों से सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
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