27 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, दोषी को उम्रकैद, बेनीपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, हत्या मामले में अभियुक्त ठहराया गया दोषी
27 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, दोषी को उम्रकैद, बेनीपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, हत्या मामले में अभियुक्त ठहराया गया दोषी
27 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, दोषी को उम्रकैद,
बेनीपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, हत्या मामले में अभियुक्त ठहराया गया दोषी
दस्तक 7 मीडिया/दरभंगा
बहेड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 1999 में हुए चर्चित हत्या कांड में आखिरकार न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, बेनीपुर की अदालत ने हत्या मामले के एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, बहेड़ा थाना कांड संख्या-228/99 दिनांक 29 नवंबर 1999 को दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 326 एवं 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त ठक्को झा, पिता स्वर्गीय कपिलेश्वर झा, निवासी मतिनाम, थाना बहेड़ा, जिला दरभंगा को हत्या का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती पूनम झा ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध मानते हुए 7 मई 2026 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दरभंगा पुलिस ने फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।