दरभंगा कोर्ट में चार आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/ विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में बहादुरपुर थाना में संस्थित कांड संख्या .402/25 में काराधीन स्थानीय एकमीघाट निवासी अमन कुमार पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्राणलेवा हमाला के आरोप में दर्ज केवटी थानाकांड सं.19/25 में काराधीन आरोपी मधुबनी जिला के बालमोहन गांव के अमरेंद्र पासवान का जमानत एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे नवीन कुमार ठाकुर ने बैंक में मोर्गेज भुमि का दुबारा बेच देने और रुपये ठग लेने के आरोप में दर्ज कमतौल थानाकांड सं.272/25 के आरोपी सकतपुर थानाक्षेत्र के कैथवार निवासी गोपालजी झा उर्फ गोपाल कुमार झा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं एक नाबालिग लड़की के अपहरण करने के आरोप में विश्वविद्यालय थाना में संस्थित कांड सं.189/25 के आरोपी उत्तरप्रदेश के बुढ़नाखूर्द निवासी मो. काले की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे जावेद आलम की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।