दरभंगा में अदालत सख्त: दुष्कर्म, हत्या, ठगी व लूट समेत कई मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा में अदालत सख्त: दुष्कर्म, हत्या, ठगी व लूट समेत कई मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा में अदालत सख्त: दुष्कर्म, हत्या, ठगी व लूट समेत कई मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7 मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने एक महिला से दूष्कर्म के आरोप में दर्ज सिंहवाड़ा थानाकांड संख्या 130/24 में काराधीन अभियुक्त कुन्दन कुमार यादव उर्फ कुन्दन कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एक शादी शुदा महिला को शादी का झांसा देकर दूष्कर्म के आरोप में संस्थित कोतवाली थानाकांड सं.48/26 के आरोपी अंकित नायक उर्फ अंकित कुमार तथा एक नाबालिग का अपहरण को लेकर दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड सं.91 /26 के आरोपी भोला महतो की अग्रिम जमानत आवेदन प्रथम एडीजे श्री कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं एडीजे द्वितीय संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने पतोर थानाकांड सं.85/25 में ज्वेलर्स की दूकान में जेवर चोरी के आरोप में काराधीन समस्तीपुर जिला के चकलोआम गांव के गणेश साह की जमानत खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त श्री पाण्डेय की कोर्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी और ली गई रकम वापस मांगने पर अपने घर बुलाकर एक महिला की हत्या कर देने के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं.210/25 में काराधीन अजय कुमार उर्फ अजय कुमार धीर की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।देशी कट्टा के साथ गिरफ्तारी के आरोप में संस्थित सोनकी थानाकांड सं.36/26 में काराधीन अभियुक्त लव कुमार उर्फ लव कुमार यादव की नियमित जमानत याचिका एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावे लूट एवं डकैती के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं.202/25 में काराधीन मधुवनी जिला के फुलपरास थाना के बालमोहन गांव के विपीन पासवान की जमानत आवेदन एडीजे जावेद आलम की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट ने स्नान के वक्त (नहाते समय) एक महिला की वीडीओ बनाने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं.48/26 के आरोपी बहेड़ी प्रखंड पंचायत समिति सदस्य चक्का निवासी नवीन लालदेव की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।