गर्भवती महिला समेत तिहरे हत्याकांड में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज, सरेंडर या हाईकोर्ट का रास्ता खुला

दस्तक 7मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के स्थानीय जीएम रोड में घटित गर्भस्थ शिशू समेत लोमहर्षक तिहरा हत्याकांड में न्यायालय द्वारा अभियुक्त बनाये गये दरभंगा राज के राजकुमार शुभेश्वर सिंह के पुत्र कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत आवेदन द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।अब आरोपी श्री सिंह को जमानत पाने की इच्छा रखने पर या तो अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अथवा पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।बताते चलें कि मकान मय जमीन कब्जा करने को लेकर दिनांक 10 फरवरी 23 की शाम एक गर्भवती महिला एवं उसके भाई संजय कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी।जिसमें उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई थी।इस घटना के सत्रवाद सं. 217/22 में न्यायालय ने कपलेश्वर सिंह को दप्रसं की धारा 319 के तहत 10 अक्टूबर 25 को अभियुक्त बनाते हुये न्यायालय में उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया था।इसी मामले में आरोपी सिंह ने अग्रिम जमानत पाने के लिए सत्र अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।हत्याभियुक्त बनाये गये कपिलेश्वर सिंह ने अपने को मामले की सूचिका का मसेरा भाई कहा है।