कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सख्त व्यवस्था: 9 केंद्रों पर होगी मैट्रिक विशेष व कम्पार्टमेंटल परीक्षा, 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध
कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सख्त व्यवस्था: 9 केंद्रों पर होगी मैट्रिक विशेष व कम्पार्टमेंटल परीक्षा, 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध
कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सख्त व्यवस्था: 9 केंद्रों पर होगी मैट्रिक विशेष व कम्पार्टमेंटल परीक्षा,
100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध
दस्तक 7 मीडिया/दरभंगा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 के सफल और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने संयुक्त आदेश जारी कर सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।
परीक्षा 2, 4, 5 और 6 मई 2026 को जिले के कुल 9 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। दोनों पालियों में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का “कूल ऑफ टाइम” दिया जाएगा।
प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार को वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर को नोडल पदाधिकारी बनाया है।
सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। साथ ही मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल की तैनाती की गई है, जिन्हें परीक्षा के दिन सुबह 7:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
परीक्षार्थियों की एंट्री से पहले सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) की जाएगी और एडमिट कार्ड व फोटो पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी, देर से आने वालों को किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
महिला परीक्षार्थियों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस और कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी, वहीं आसपास भीड़ जुटने पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार सामने आने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।