दरभंगा सिविल कोर्ट से तीन अहम फैसले: दुष्कर्म, हत्या व गबन मामलों में जमानत खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट से तीन अहम फैसले: दुष्कर्म, हत्या व गबन मामलों में जमानत खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट से तीन अहम फैसले: दुष्कर्म, हत्या व गबन मामलों में जमानत खारिज
दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने एक महिला से दूष्कर्म पश्चात वीडियो बनाने की जूर्म में संस्थित महिला थानाकांड संख्या 159/25 में काराधीन अभियुक्त घनश्यामपुर थानाक्षेत्र के पुनहद गाँव निवासी राम सुन्दर यादव की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने फांसी लगाकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में संस्थित सिंहवाड़ा थानाकांड संख्या 245/25 में काराधीन सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र के बिरौल निवासी मृतिका के पति राकेश दास की जमानत याचिका खारिज कर दिया।इसके अलावे एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने भारतीय साख एवं सहयोग समिति लिमिटेड शाखा माधोपुर द्वारा जमाकर्ताओं का करीब 80 लाख रुपये गबन के आरोप मे दर्ज सिमरी थानाकांड संख्या 146/17 के अभियुक्त मो. वसीम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
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