नाबालिग की हत्या मामले में सोनु कुमार साह दोषी करार, सजा पर फैसला 8 मई को ।

दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने लहेरियासराय थानाक्षेत्र के अल्लपट्टी निवासी सोनु कुमार साह को एक 17 वर्षीय लड़के को डायगर घोंपकर निर्मम हत्या के जूर्म में दोषी घोषित किया है।वहीं दोषसिद्ध जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए8 मई की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि 7 मई 2019 को रात 8.15 बजे स्थानीय अल्लपट्टी निवासी मो. वशीर अहमद उर्फ हिरा के 17 वर्षीय पुत्र मो. दानिश को अभियुक्तों ने डायगर घोंपकर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था।जिसकी मौत इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई।इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हिरा ने लहेरियासराय थानाकांड सं.175/19 दर्ज कराया।जिसमें सोनु कुमार साह,ललन कुमार साह,दिपक साह,जयप्रकाश साह,सौरभ कुमार और श्याम कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया।आरोप पत्र पश्चात न्यायालय में 22 नवंबर 21 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपगठन किया गया।इसका सत्रवाद सं.391/19 के तहत विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई।बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर सोनु कुमार साह को भादवि की धारा 302(मानववध) में दोषी नहीं घोषित किया ।वहीं शेष पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।जूर्मी घोषित सोनु घटना तिथि से हीं जेल में बंद है।