दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: अपहरण, हत्या व जानलेवा हमले के मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: अपहरण, हत्या व जानलेवा हमले के मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: अपहरण, हत्या व जानलेवा हमले के मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7 मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने अपहरण कर हत्या के अभियोग में दर्ज सदर थानाकांड सं.03/26 में काराधीन अभियुक्त स्थानीय कबीरचक निवासी रितिक विश्वकर्मा उर्फ रितिक कुमार विश्वकर्मा का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे श्री कुमार ने एक नाबालिग का अपहरण के जूर्म में संस्थित पतोर थानाकांड सं.04/26 के आरोपी जलोखर गांव के आजाद सदाय और संजू देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने चाकू से प्रहार कर जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज जाले थानाकांड सं.20/26 में काराधीन अभियुक्त जाले के गर्री निवासी मो.आसिफ उर्फ मिर्जा आसिफ बेग का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे पंचम की अदालत ने एक महिला से अश्लील हड़कत और प्राणलेवा हमला के आरोप में सिंहवाड़ा थानाकांड सं.147/23 के आरोपी मो अरशद का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वही एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने लहेरियासराय थानाकांड सं.132/23 में जानलेवा हमला करने का आरोपी लहेरियासराय निवासी जीतेंद्र कुमार झा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
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