दरभंगा में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, भीड़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त रोक
दरभंगा में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, भीड़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त रोक
दरभंगा में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, भीड़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त रोक
दस्तक 7 मीडिया/दरभंगा
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल जीडी सहित विभिन्न पदों की परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
शहर के नाका नंबर-06 स्थित जिला स्कूल परिसर में बने आदर्श परीक्षा केंद्र पर 30 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा तिथि के दौरान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।
परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
हालांकि, यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी, सुरक्षा बल, प्रशासन द्वारा अधिकृत पासधारी व्यक्तियों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह जैसे आयोजनों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों और आम लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।