हत्या कर शव जला देने के मामले में अशोक लालदेव की जमानत याचिका खारिज
हत्या कर शव जला देने के मामले में अशोक लालदेव की जमानत याचिका खारिज
हत्या कर शव जला देने के मामले में अशोक लालदेव की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया,दरभंगा/ विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या कर शव जला देने के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.44/26 में काराधीन अशोक लालदेव की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त श्याम लालदेव की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया ।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने हत्या के अभियोग में दर्ज मनीगाछी थानाकांड सं14/26 में काराधीन अप्राथमिकी अभियुक्त गंगा कुमार यादव उर्फ गंगा यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।इसके अलावे स्वर्ण ब्यवसायी की गोली मारकर हत्या के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.430/25 के आरोपी विशनपुर थानाक्षेत्र के मुस्तुफापुर निवासी महेश यादव की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ नाबालिग बहन का अपहरण के आरोप में दर्ज सकतपुर थानाकांड सं.93/25 के आरोपी सतेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।