दरभंगा कोर्ट में कई मामलों में अग्रिम व नियमित जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा कोर्ट में कई मामलों में अग्रिम व नियमित जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा कोर्ट में कई मामलों में अग्रिम व नियमित जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता
एक चौदह वर्षीय नाबालिग का अपहरण के आरोप में संस्थित बेंता थानाकांड सं.66/26 में अपहरण के आरोपी स्थानीय जेठियाही मुहल्ला के राहूल कुमार और और पिंकी देवी का अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने खारिज कर दिया।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अंधाधुंध फायरिंग कर दहसत फैलाने के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं.224/25 के आरोपी स्थानीय ककरघट्टी निवासी पंकज यादव का अग्रिम जमानत आवेदन चतूर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भुपेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने दहेज के लिए एक ब्याहता को प्रताड़ित कर भगा देने की जूर्म में दर्ज महिला थानाकांड सं.45/25 के आरोपी पति धनवीर पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित कर दिया है।वहीं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने शादी की नियत से एक नाबालिग छात्रा का अपहरण का आरोपी कथित मटूकनाथ रैयाम थानाक्षेत्र के रहीटोला रजौरा निवासी कार्तिक चौधरी की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।