सिविल कोर्ट दरभंगा का एक कोर्ट ने मब्बी थाना के बॉंधबस्ती गाँव के पत्नी हंता छेदी साह के पुत्र शिव कुमार साह की जमानत याचिका खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि मब्बी थाना कांड संख्या- 19/26 के आरोपी शिव कुमार साह के विरुद्ध आरोप है कि उसने फुली देवी के साथ शादी की, वहीं बेटी को जन्म देने की ताना देकर हत्या कर देने की धमकी दिया करता था। आरोपी कहता था की दूसरी शादी कर पुत्र रत्न प्राप्त करेगा। 4 जनवरी 2026 की सुबह में शिव कुमार के पिता ने रतनोपट्टी शुभंकरपुर निवासी विमला देवी को सूचित किया कि शिव कुमार ने अपकी पुत्री की हत्या कर दिया है। मृतका की माँ बीमला देवी ने बाँध बस्ती पहुंची तो देखी की उनकी पुत्री की गला रेतकर हत्या कर दी गई है तथा काफी खून गिरा हुआ है। फूल देवी के शव को पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया। पत्नी की हत्या आरोपी शिवकुमार शाह 16 फरवरी से जेल में है जिनकी जमानत याचिका तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम श्री उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने तीन लाख रुपए ठग लेने के आरोपी तारडीह गांव के श्रवण कुमार का जमानत याचिका निष्पादित किया। आरोपी श्रवण कुमार लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 214 /18 का अभियुक्त है। लोक अभियोजक श्री झा ने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत फर्जी भुगतान के मामले में 137 छात्रों /व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 536/21 के आरोपियों में से तीन आरोपी निशा परवीन समरीन नाज तथा सबा नाज की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित किया है।