हत्या के मामले में रघौली गांव निवासी श्याम किशोर ठाकुर की जमानत याचिका खारिज 

दरभंगा/विधि संवाददाता,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने हत्या के अभियोग में संस्थित कमतौल थानाकांड सं.25/26 में काराधीन रघौली गांव के श्याम किशोर ठाकुर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को अपने दरबाजे पर आग ताप रहे हरिशंकर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इसी मामले में अभियुक्त ठाकुर 4 फरवरी 26 से काराधीन है।