पहले ही दिन सख्त रुख: सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने दहेज हत्या समेत दो मामलों में जमानत खारिज की

दस्तक 7 मीडिया,दरभंगा /विधि संवाददाता,

सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने दरभंगा न्याय मंडल में अपने प्रथम कार्य दिवस शुक्रवार को बहेड़ी थाना प्राथमिकी संख्या 359/ 24 के काराधीन अभियुक्त हरिनगर गांव के दिलखुश यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त अपनी पत्नी की हत्या दहेज के लिए किया था। पीपी श्री झा ने बताया कि बबीता कुमारी की शादी दिलखुश यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद 5 लाख रुपया दहेज की मांग की जाने लगी। बबीता के माता-पिता द्वारा नहीं दिए जाने पर 12. 10. 24 की रात्रि में उसकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। वहीं श्री शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमले का एक मामला मोरो थाना कांड संख्या 118/.2025 में गोढबारा गाँव के धीरज कुमार और सहदेव सहनी काअग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।